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नरवाई जलाने पर प्रशासन की सख्ती, 32 किसानों पर एफआईआर दर्ज

 नरवाई जलाने पर प्रशासन की सख्ती, 32 किसानों पर एफआईआर दर्ज








किसानों पर पर्यावरण को हानि पहुंचाने का जुर्माना भी होगा अधिरोपित




बैतूल। (गणतंत्र वार्ता)जिले में अवैध रूप से नरवाई जलाने की घटनाओं को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। तहसीलदार प्रभातपट्टन, घोड़ाडोंगरी, बैतूल, आमला और मुलताई द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर 32 किसानों के खिलाफ प्राथमिकता के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज कराया जा रहा है। यह कार्रवाई कलेक्टर बैतूल श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी के जिले में नरवाई जलाने पर लगाए गए प्रतिबंधित आदेश के तहत की जा रही है।


       उल्लेखनीय है कि तहसील मुलताई और प्रभातपट्टन के विभिन्न ग्रामों में किसानों द्वारा अवैध रूप से नरवाई जलाने की पुष्टि हुई है। जिस पर तहसील प्रभातपट्टन के ग्राम ताकलखेड़ा के कृषक कैलाश पिता बलराम, ग्राम मासोद के कृषक राजू पिता गणपत राठौर, ग्राम पिपलानी कृषक: राजेश/श्यामलाल पिता सिरोधे के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई  गई हैं। इस प्रकार विगत दिवस तहसील मुलताई में भी तीन किसानों के विरुद्ध आपराधिक प्रकरण दर्ज किया गया हैं।


आमला तहसील के 17 किसानों पर हुई कार्रवाई


       आमला तहसीलदार ने बताया कि आमला तहसील अंतर्गत 17 किसानों पर अवैध रूप से नरवाई जलाने पर कड़ी कार्रवाई की गई है। जिनमें आमला थाना क्षेत्र के ग्राम परसोड़ी की रेवा बाई भोयर, संतोष जय प्रकसाद भोयर, राम शंकर, कैलाश, शिव प्रसाद पिता किशोरी भोयर, दिनेश, गणेश पिता फत्तू, अमर सिंग पिता अजीतलाल भोयर,  ग्राम डोडावानी के जयनाथ, जगन्नाथ पिता छुन्ना गौली, तुलसीराम पिता पतंग, बाबू पिता घिन्नू, बोरदेही थाना क्षेत्र के ग्राम सोनेगांव के दशरथ पिता समर सिंह रघुवंशी, राजेंद्र, विजय पिता साहेब राव, ग्राम खारी के जियालाल पिता भागमल पवार, ग्राम बम्हनवाड़ा के सोजर पिता मल्लू, ग्राम बाबरबोह के कपूर पिता सिल्ली, ग्राम हथनोरा के गजानंद पिता कुंवरलाल, ग्राम केलहपुर के कैलाश पिता जागो व किशोरी पिता सुंदर गोंड पर एफआईआर दर्ज की गई है।


बैतूल, घोड़ाडोंगरी, शाहपुर के किसानों पर की कार्रवाई


       इसी प्रकार अवैध रूप से नरवाई जलाने पर बैतूल थाना क्षेत्र के ग्राम गजपुर में बंटी पिता हीरासिंग, ग्राम गजपुर के शिव बक्स, शांतिलाल पिता वेडुसिंग गोंड, ग्राम गजपुर रमेश पिता गेन्दू तथा ग्राम कुम्हारटेक में सुदामा पिता हनस पर एफआईआर दर्ज की गई है। घोड़ाडोंगरी तहसील के ग्राम चिखली में रविंद्र पिता अमरचंद गोठी तथा ग्राम फोफस के मालती पति मिश्रीलाल किराड निवासी बागडोना पर एफआईआर दर्ज की गई है।


       इसी प्रकार शाहपुर तहसील के ग्राम पौसेरा में सुशील वल्द जौहरी कुडमी निवासी भयावाडी एवं ग्राम बुड्डी में भागचंद पिता महादेव, कुडमी पर अवैध रूप से नरवाई जलाने पर एफआईआर दर्ज की गई है। इन घटनाओं की रिपोर्ट पटवारी एवं संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिस पर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। संबंधित किसानों के विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर प्रकरण दर्ज कर संबंधित विभाग को भेजा गया है।


जिले के किसानों से नरवाई न जलाने की प्रशासन ने की अपील


       प्रशासन ने जिले के सभी किसानों से अपील की है कि वे खेतों में नरवाई फसल की कटाई के बाद बचा अवशेष न जलाएं। नरवाई जलाने से न केवल वातावरण प्रदूषित होता है, बल्कि भूमि की उपजाऊ शक्ति भी कम हो जाती है। इसके अलावा इससे आसपास के इलाकों में आग लगने का भी खतरा बना रहता है। प्रशासन ने किसानों को नरवाई के निस्तारण के लिए वैकल्पिक उपाय जैविक खाद बनाने, मल्चर मशीन का उपयोग करने या कंपोस्टिंग विधि से अवशेषों को नष्ट करने की सलाह दी है। यदि कोई किसान नियमों का उल्लंघन करते हुए नरवाई जलाता है, तो उसके खिलाफ जुर्माना व कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।



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