कलेक्टर श्री रौशन कुमार सिंह ने सिरोंज के लोक सेवा केन्द्र संचालक श्री इरफान खाॅन पर सामेकित रूप से दस हजार रूपए का अर्थदण्ड आरोपित करने का आदेश जारी कर दिया है।
विदिशा- कलेक्टर श्री सिंह ने सिरोंज अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के प्रतिवेदन पर उपरोक्त अर्थदण्ड आरएफपी के एनेक्सर सात के तहत सामेकित रूप से अधिरोपित किया है। गौरतलब हो कि सिरोंज एसडीएम श्री हर्षल चैधरी ने लोक सेवा केन्द्र का आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर शोकाॅज नोटिस जारी किया था जिसका प्रति उत्तर संतोषजनक प्राप्त नहीं होेने पर विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं होेने की पुष्टि होने पर लोक सेवा केन्द्र के संचालक श्री इरफान खाॅन पर अधिरोपित राशि चालान के माध्यम से राशि जमा कर एक प्रति सात दिवस के भीतर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय को उपलब्ध कराने हेतु ताकिद किया गया है उक्त अर्थदण्ड की राशि नियत समय में जमा नहीं करने अथवा पुनः अनियमितता पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार लोक सेवा केन्द्र सिरोंज की निविदा निरस्त की जाएगी।
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